कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव के बांगरमऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायकी जीते थे। दुष्कर्म के आरोप तय होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था और अब उनकी सदस्यता रद्द होने का ऐलान भी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जिस तारीख से कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई गई, उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी। इस फैसले के साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि सेंगर अब कभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट की शरण में अब्दुल्ला आजम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र विवाद मामले में रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद कर दिया। चुनाव वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव याचिका साल 2017 में बसपा नेता नबाव काजिम अली ने दाखिल की थी। सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम हैं। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उनकी विधायकी रहेगी या छिनेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उम्र विवाद मामले में रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद कर दिया। चुनाव वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र 25 साल नहीं थी। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव याचिका साल 2017 में बसपा नेता नबाव काजिम अली ने दाखिल की थी। सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम हैं। वर्ष 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। उनकी विधायकी रहेगी या छिनेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।