CCC का प्रमाण पत्र होना जरूरी
बदले गए नियमों के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार में पत्नी, पति, बेटा, बेटी, विधवा बहू, आश्रित विवाहित भाई, अविवाहित बहन या विधवा मां नहीं है तो डिपेंडंट पोता या पोती को नौकरी दी जा सकेगी। इसमें एक क्वालीफिकेशन जोड़ दी गई है। इस नौकरी को पाने के लिए आवेदक के पास CCC का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए।
नया पद क्रिएट नहीं किया जाएगा
इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है। सरकार ने हाल ही में इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 में बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक, अब राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में जगह नहीं होने पर नए पद क्रिएट नहीं किया जाएगा। इससे पहले वैकेंसी खाली नहीं होने पर मृतक आश्रित के लिए नया पद बना दिया जाता था। अब नया पद नहीं बनेगा।
नए नियम के मुताबिक, अब अनुकंपा के तहत नौकरी पाने वाले को वहीं पोस्टिंग मिलेगी, जिस स्कूल में मृतक पढ़ा रहा था। जगह नहीं होने पर व्यक्ति को जिले पर नियुक्ति दी जाएगी। अगर जिले में कोई पद खाली नहीं है तो उसे दूसरे जिले में भेजा जाएगा। सरकार ने ऐडेड सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों और अन्य स्टाफ के बच्चों को कोटे में शामिल कर लिया है।