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UP में अब मृतक के पोते-पोतियां भी होंगे नौकरी पाने के हकदार

locationलखनऊPublished: Dec 03, 2022 07:58:39 pm

Submitted by:

Gopal Shukla

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली नौकरियों के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब मृतक के पोते-पोतियां भी नौकरी के हकदार हो सकेंगे।

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UP में पहले मृतक कोटे से बेटा-बेटी को नौकरी मिलती थी। अब सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव किया है। पहले सरकारी नौकरी के दौरान निधन होने पर मृतक आश्रित के बेटा, बेटी और पत्नी ही नौकरी के हकदार थे। अब इनके अलावा पोते-पोतियों को भी मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिलेगी।

CCC का प्रमाण पत्र होना जरूरी
बदले गए नियमों के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार में पत्नी, पति, बेटा, बेटी, विधवा बहू, आश्रित विवाहित भाई, अविवाहित बहन या विधवा मां नहीं है तो डिपेंडंट पोता या पोती को नौकरी दी जा सकेगी। इसमें एक क्वालीफिकेशन जोड़ दी गई है। इस नौकरी को पाने के लिए आवेदक के पास CCC का प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए।

नया पद क्रिएट नहीं किया जाएगा
इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है। सरकार ने हाल ही में इंटरमीडिएट अधिनियम 1921 में बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक, अब राज्य सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में जगह नहीं होने पर नए पद क्रिएट नहीं किया जाएगा। इससे पहले वैकेंसी खाली नहीं होने पर मृतक आश्रित के लिए नया पद बना दिया जाता था। अब नया पद नहीं बनेगा।

नए नियम के मुताबिक, अब अनुकंपा के तहत नौकरी पाने वाले को वहीं पोस्टिंग मिलेगी, जिस स्कूल में मृतक पढ़ा रहा था। जगह नहीं होने पर व्यक्ति को जिले पर नियुक्ति दी जाएगी। अगर जिले में कोई पद खाली नहीं है तो उसे दूसरे जिले में भेजा जाएगा। सरकार ने ऐडेड सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों और अन्य स्टाफ के बच्चों को कोटे में शामिल कर लिया है।

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