प्रदेश सरकार ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन कर पुलिस विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों को और अधिकार दिए हैं। प्रमुख सचिव, गृृह अरविन्द कुमार नें शनिवार को बताया कि अपराधियों को गिरफ्तार कराने तथा उन्हे दंडित कराने के लिए सूचना देने पर पुरस्कार दिए जाने की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन कर इसे और अधिक सुदृृढ़ व प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में वर्तमान में चल रही व्यवस्था के अन्तर्गत प्रावधानिक अधिकार काफी पुराने है और दी जाने वाली अधिकतम पुरस्कार की धनराशि पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए भी काफी नहीं है।
लाखों रूपये बढ़ी इनामी राशी
शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब प्रमुख सचिव गृृह, सचिव गृृह विभाग (पुलिस) पांच लाख रूपये तक का इनाम प्रति अपराधी घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक उनको ढाई लाख रूपये तक का ही इनाम स्वीकृृत करने का अधिकार था। नए शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अब 2.5 लाख रूपये प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी उनके स्तर से 50 हजार रूपये तक का ही इनाम घोषित किया जा सकता था। अपर पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस महानिरीक्षक जोन को भी अब एक लाख रूपये तक प्रति अपराधी इनाम घोषित करने का अधिकार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
इसी प्रकार नई व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) व पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को 50 हजार प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक की प्रचलित व्यवस्था में पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को 15 हजार तक का ही इनाम घोषित करने का अधिकार था।
वहीं नए शासनादेश के अनुसार अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को 25 हजार रूपये प्रति अपराधी ईनाम दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं, जो धनराशि अभी तक केवल 5 हजार रूपये थी।
शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब प्रमुख सचिव गृृह, सचिव गृृह विभाग (पुलिस) पांच लाख रूपये तक का इनाम प्रति अपराधी घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक उनको ढाई लाख रूपये तक का ही इनाम स्वीकृृत करने का अधिकार था। नए शासनादेश के अनुसार पुलिस महानिदेशक अब 2.5 लाख रूपये प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी उनके स्तर से 50 हजार रूपये तक का ही इनाम घोषित किया जा सकता था। अपर पुलिस महानिदेशक जोन/पुलिस महानिरीक्षक जोन को भी अब एक लाख रूपये तक प्रति अपराधी इनाम घोषित करने का अधिकार शासन द्वारा प्रदान किया गया है।
इसी प्रकार नई व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) व पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र को 50 हजार प्रति अपराधी ईनाम घोषित कर सकेंगे, जबकि अभी तक की प्रचलित व्यवस्था में पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को 15 हजार तक का ही इनाम घोषित करने का अधिकार था।
वहीं नए शासनादेश के अनुसार अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को 25 हजार रूपये प्रति अपराधी ईनाम दिये जाने के अधिकार दिये गए हैं, जो धनराशि अभी तक केवल 5 हजार रूपये थी।