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UP: लॉकडाउन में बंद रहेंगे बाजार और मंडिया, नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, बाहर निकलने पर देना होगा जुर्माना

locationलखनऊPublished: Jul 11, 2020 10:40:28 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर् प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) लागू कर दिया है

UP: लॉकडाउन में बंद रहेंगे बाजार और मंडिया, नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, बाहर निकलने पर देना होगा जुर्माना

UP: लॉकडाउन में बंद रहेंगे बाजार और मंडिया, नहीं चलेंगी रोडवेज बसें, बाहर निकलने पर देना होगा जुर्माना

लखनऊ. कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर् प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) लागू कर दिया है। इस दौरान सभी ऑफिस, बाजार, मंडियां बंद रहेंगी। केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं बेवजह सड़कों पर निकलने पर भी बैन रहेगा। बिना जरूरी काम तके बाहर निकलने या लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा।
लॉकडाउन में इन पर रहेंगी पाबंदी

प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण त इन्सेफेलाइटिस, मलेरिया, डेगू व कालाजार जैसे संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए 10 से 12 जुलाई तक स्वच्छता अभियान चलाने की शुरुआत की है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक सरकारी दफ्तरों, शहरी व ग्रामीण हाटों, बाजारों व गल्ला मंडियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सख्ती से बंद करने का एलान किया है। हालांकि, इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
ये सेवाएं रहेंगी जारी

बंदी लागू होने से पहले सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। पहला आदेश मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने किया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी समस्त औद्योगिक कारखानों को खुले रखने की छूट दी गई। बृहस्पतिवार के आदेश में शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कारखानों को बंद रखने को कहा गया था। नए आदेश के बाद पूरे प्रदेश में समस्त औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग व स्वास्थ्य संबंधी अन्य प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके अलावा अन्य सभी दफ्तर, ग्रामीण व शहरी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
दूसरा आदेश अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जारी किया है। उन्होंने प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थलों को 11 व 12 जुलाई को खुले रहने की छूट दी है। किसी भी धार्मिक स्थल पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा रेल व विमान सेवाएं भी जारी रहेंगी। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेस वे, आदि परियोजनाएं भी जारी रहेंगी। इन पर कोई रोक नहीं होगी।
बाहर निकलने पर जुर्माना

पुलिस और प्रशासन इस बार पहले से ज्यादा सख्ती करने की रणनीति बना चुका है। इसी के तहत शहर में चेकिंग प्वाइन्ट होंगे। ये प्वाइन्ट चार-चार घंटे पर बदल जायेंगे। बेवजह सड़क पर घूमने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूला जायेगा। गाड़ी भी सीज करने की कार्रवाई की जायेगी। वहीं लॉकडाउन उल्लघंन करने की एफआईआर भी करायी जा सकती है।
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