ये भाषण यूपी के कुशीनगर में दिया था। उसमे उन्होंने कहा था की कि अब्बाजान कहने वाले सभी गरीबों का राशन हड़प लेते थे, तब यहां का राशन कहीं और पहुंच जाता था। सीएम योगी के इस भाषण पर तम्मना की भावनाये आहात हो गयी, साथ ही उन्होंने कहा है किसी भी राज्य के सीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए इससे किसी की भी भावनाएं जुडी हो सकती हैं।
देश को तोड़ सकता है ये भाषण
कौन कौन सी धाराये लगाई गयी
सीएम के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 295 (क) 296 और 511 के तहत परिवाद का मामला दर्ज कराया गया है इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 21 सितम्बर को बिहार के सीजेएम कोर्ट में होगी
पहले भी हो चुका है ऐसे
सन 1999 में
सन 1999 में मुख्यमंत्री पर महाराजगंज जिले में आईपीसी की धारा 147 दंगे के लिए दंड, 148 घातक हथियार से दंगे, 295 किसी समुदाय के पूजा स्थल का अपमान करना, 297 कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण, 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना 307 हत्या का प्रयास और 506 आपराधिक धमकी के लिए दंड का मामला दर्ज हुआ था।
सन 2007 में
सन 2007 गोरखपुर में एक मुकदमा दायर किया गया था यहां धारा 147, 133A, 295, 297, 435 ,100 रुपये की राशि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आग या विस्फोटक द्रव्य द्वारा शरारत और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सन 2006 में
सन 2006 में यही आदित्यनाथ पर गोरखपुर में आईपीसी की धारा 147, 148, 133A उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश 285 आग या दहनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाही 297 कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण के तहत मामला दर्ज किया गया था।