…तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था
याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता रवि सिंह सिसोदिया ने बेंच के सामने दलील दी कि पति ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ बहराइच कोतवाली देहात में आईपीसी की धारा 498 के तहत एनसीआर दर्ज कराई है जिसमें उसने उक्त व्यक्ति पर अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। लिहाजा दर्ज एनसीआर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि पति-पत्नी के साथ मारपीट करता तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था जबकि ऐसा न करते हुए याची बिना पति से तलाक लिए कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दखल देने की आवश्यकता न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता रवि सिंह सिसोदिया ने बेंच के सामने दलील दी कि पति ने उक्त व्यक्ति के खिलाफ बहराइच कोतवाली देहात में आईपीसी की धारा 498 के तहत एनसीआर दर्ज कराई है जिसमें उसने उक्त व्यक्ति पर अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। लिहाजा दर्ज एनसीआर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि यदि पति-पत्नी के साथ मारपीट करता तो उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था जबकि ऐसा न करते हुए याची बिना पति से तलाक लिए कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति के साथ रहना चाहती है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में दखल देने की आवश्यकता न पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया।