केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उन महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की सुविधा दी है, जिन्हें छोटे बच्चों को दुग्धपान कराना हो। दरअसल, केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5(5) के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किया है।
Work From Home
लखनऊ. केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए उन महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की सुविधा दी है, जिन्हें छोटे बच्चों को दुग्धपान कराना हो। दरअसल, केंद्र सरकार ने मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5(5) के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परामर्श जारी किया है। इस अधिनियम में यह प्रावधान दिया है कि जिन क्षेत्रों में किसी महिला को सौंपे गए कार्य की प्रकृति अगर इस प्रकार की है कि वह घर से काम कर सकती है तब नियोक्ता उसे आपसी सहमति के आधार पर इस अवधि में मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।
धारा 5(5) को लेकर जागरूकता कोविड महामारी के दौरान छोटे बच्चों को दुग्धपान कराने वाली महिलाओं की संवेदनहीनता और उनके बच्चों के देखभाल को देखते हुए उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियोक्ताओं को अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक सलाह जारी की है। इस परामर्श के अनुसार जहां भी काम की प्रकृति अनुमति देती है, वहां ऐसी माताएं घर से काम करें। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि महिला कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच अधिनियम की धारा 5(5) के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जहां कहीं भी घर से काम किया जाना संभव हो, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार अधिक से अधिक दुग्धपान कराने वाली माताओं को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए उनके नियोक्ताओं को सलाह जारी की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि नियोक्ताओं को सलाह दी जा सकती है कि वे बच्चे के जन्म की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी सभी माताओं के लिए घर से काम करने की अनुमति दें, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने लिए सम्भव हो।
घर से काम करने की मिलेगी सुविधा यह कदम इस कोविड महामारी के दौरान दुग्धपान कराने वाली माताओं को संक्रमित होने से बचाने के अलावा, जहां भी काम की प्रकृति ऐसा करने की अनुमति देती है, वहां घर से काम करने की सुविधा प्रदान करेगा और उनके रोजगार को बनाए रखने में सहायक होगा। इस प्रकार, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में एक सक्षम उपाय के रूप में अधिनियम के इस प्रावधान के कार्यान्वयन से एक खुशहाल श्रमशक्ति को बनाने में भी सहायता मिलेगी।