लखनऊ

गणेश चतुर्थी पर नहीं होगी मूर्ति स्थापना, न ही मुहर्रम पर निकलेगा ताजिया जुलूस, जारी हुआ बड़ा आदेश

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने जन्माष्टमी की तरह ही गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मौकों पर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊAug 12, 2020 / 03:52 pm

नितिन श्रीवास्तव

गणेश चतुर्थी पर नहीं होगी मूर्ति स्थापना, न ही मुहर्रम पर निकलेगा ताजिया जुलूस, जारी हुआ बड़ा आदेश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने जन्माष्टमी की तरह ही गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के मौकों पर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इन मौकों पर कहीं भी कोई पंडाल, जुलूस या शोभायात्रा निकालने की कोई अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन कराया जाए।

सरकार ने जारी किया आदेश

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही आने वाले पर्व गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी पूजा पंडाल में कोई भी मूर्ति स्थापित न की जाए और न ही कहीं शोभायात्रा की अनुमति दी जाए। इसी तरह मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार के जुलूस व ताजिया की अनुमति न दी जाए। अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पीस कमेटी की बैठकें करें और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से भी भी पूरा सहयोग लें। इसके अलावा संवेदनशील और कंटेनमेंट जोन में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करके सघन चेकिंग कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ एकत्रित न होने पाए। खासकर सोशल मीडिया की कड़ी मानीटरिंग हो और माहौल बिगाड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
जिलों में व्यवस्था लागू

वहीं गृह विभाग के निर्देशों के बाद सभी जिलों के डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि आने वाले त्योहारों पर सभी अपने-अपने घरों में पूजा-उपासना करें, सार्वजनिक स्थानों पर कोई आयोजन नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए जरूरी है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न हों। इस दौरान फेस कवर और फिजिकल डिस्टेसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन हो। स्वतंत्रता दिवस पर भी राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप कार्यक्रम होंगे। निजी तौर पर आयोजित होने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे।

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