बताते चलें कि योगी सरकार ने अभी बीते महीने ही कथित लव जेहाद को लेकर अवैधर्मांतरा को अपराध बनाते हुए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 लागू किया। इसके बाद अब इस स्कीम के बंद किये जाने की बातें कही जा रही हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिये अंतर धार्मिक या अंतर-जातीय विवाह करने वाले जोड़े को देा साल के अंदर ही जिलाधीश के पास आवेदन करना होता है। आवेदन की जांच के बाद जिला प्रशासन इसे यूपी नेशनल इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट को भेज देता है।