बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार समूह ‘क’ और समूह ‘घ’ के उन सभी अफसरों-कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करेगी जो 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं और उनका काम असंतोषजनक है। स्क्रीनिंग में फेल कर्मचारियों को राज्य सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी। इनकी जगह काबिल बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव के शासनादेश के मुताबिक, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय, किसी स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी को नोटिस देकर बिना कारण बताये अनिवार्य सेवानिवृत्त दे सकता है। इस नोटिस की अवधि तीन माह की होगी। खास बात है कर्मचारियों को सुनवाई का कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा।