गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि सभी सम्बन्धित मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी से उनके क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलीथिन की बिक्री रोकने के लिए समुचित कार्रवाई करने और विक्रय पूरी तरह रोकने के बारे में तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दें। समय से रिपोर्ट न देने पर भी शासन इन अफसरों पर कर्रवाई कर सकता है। इसके सा ही यह भी निर्देश किए कि संबंधित अधिकारी व्यापार मण्डल को लिखित रूप से प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में बताकर उनसे सहमति ले लें और इसके अलावा सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को भी इस बारे में अवगत कराया जाए।
रोक के बाद बिक रही प्रतिबंधित पॉलीथिन
गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी का कहना है कि रोक के बावजूद राजधानी लखनऊ के चौक, ठाकुरगंज, कैसरबाग, अलीगंज, अमीनाबाद, आशियाना, नगराम, गोसाईगंज, मलीहाबाद और काकोरी क्षेत्रों में प्रतिबंधित पॉलीथिन की चोरी-छुपे बिक्री हो रही है। आगामी 31 अगस्त के बाद वह खुद इन क्षेत्रों में जाकर देखेंगे कि पाबंदी का पालन किया जा रहा है या नहीं।