scriptहिंदी में होगा जिला अदालतों का कामकाज | District courts will be functioning in Hindi | Patrika News

हिंदी में होगा जिला अदालतों का कामकाज

locationलुधियानाPublished: Jan 03, 2020 05:50:39 pm

अदालत के फैसले हिंदी में भी होंगे जारी

रक्तदान की शर्त पर उच्च न्यायालय ने दी जमानत

रक्तदान की शर्त पर उच्च न्यायालय ने दी जमानत

चंडीगढ़. हरियाणा की अदालतों में अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी काम होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। हरियाणा सरकार को राज्य के 78 विधायकों, हरियाणा के महाधिवक्ता और सैकड़ों अधिवक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक मांग पत्र को इस फैसले का आधार बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी वेबसाइट पर फैसलों की कॉपी अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और छह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में दे रहा है। विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों के ज्यादातर मामले अदालतों में चलते हैं। ऐसे में अदालतों की कार्यवाही अंग्रेजी में होने के कारण उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार अदालतों के फैसलों का गलत मतलब निकाल लिया जाता था। बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व अधिकरणों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
हाईकोर्ट में भी हिंदी के उपयोग का प्रस्ताव
मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के अधिकृत उपयोग के बारे में भी एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। बैठक में हिंदी भाषी क्षेत्र होने के नाते, हरियाणा वर्ष 1966 में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 1969 में, हरियाणा राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत, हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को पत्र भेजने का फैसला किया है। राज्यपाल हाईकोर्ट में हरियाणा से जुड़े फैसले हिंदी में मुहैया करवाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाकर राष्ट्रपति को भेजेंगे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद हाईकोर्ट में हरियाणा से संबंधित फैसले हिंदी में मिल सकेंगे।
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