टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि अब कोई व्यक्ति सिर्फ प्री-बुकिंग के अनुसार ही टेस्ट दे सकेगा। अधिकारियों की अपने विवेक के अनुसार टेस्ट आयोजित कराने सम्बन्धी शक्तियां वापस ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बुक किए गए समय पर उपस्थित नहीं होता तो टेस्ट सम्बन्धी समय दोबारा बुक करवाना होगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि अपनी बारी से पहले टेस्ट देना या बिना बुकिंग करवाए टेस्ट देना किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के साथ होने वाले शोषण को भी रोका जा सकेगा।
जि़ले में किसी भी ट्रैक के चयन की सुविधा डॉ. अमरपाल सिंह ने आगे कहा कि एक और विशेषता जिसे शुरू किया गया है, वह है कि लाइसेंस के टैस्ट का नतीजा और लाइसेंस बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया एक ही दिन के अंदर शुरू की जाएगी। हरेक ट्रैक पर उपलब्ध स्लॉट्स की संख्या 40 तक सीमित कर दी गई है, जिससे कोविड-19 के मद्देनजऱ शारीरिक दूरी को बरकरार रखा जा सके। जनता की सुविधा के लिए अब व्यक्ति अपनी परीक्षा देने के लिए जि़ले में किसी भी ट्रैक की चयन कर सकेगा, जबकि पहले सिर्फ एक ही टेस्ट ट्रैक चुनना पड़ता था।
नवीनीकरण के लिए विलम्ब शुल्क माफ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि लर्नर लाइसेंस संबंधी पहले वाली विधि ही जारी रहेगी और जनता यह लाइसेंस 500 से अधिक सेवा केन्द्रों और आरटीए या एसडीएम कार्यालयों से प्राप्त करने के योग्य होंगे। ‘‘मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत जारी किए गए सभी दस्तावेज़ों के नवीनीकरण के लिए कोई लेट फीस नहीं ली जाएगी, जिसमें फरवरी 2020 के बाद ख़त्म हुए ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं।’’ स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि टेस्ट देने सम्बन्धी प्री-बुकिंग के लिए कोई भी वेबसाइट
www.sarathi.parivahan.gov.in पर लॉगइन कर सकता है।