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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशों पर राज्य के गृह विभाग ने रोटेशन के साथ प्रात:काल 7 बजे से प्रात:काल 11 बजे तक दुकानें खोलने की आज्ञा देने के लिए विस्तार से दिशा निर्देश जारी किये हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दुकानें खोलने के मुद्दे पर विस्तार से विचार किया गया है। यह फ़ैसला लिया गया है कि सभी जिले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार दुकानें खोलने की आज्ञा दें, परन्तु सिर्फ रोटेशनल तरीके से प्रात:काल 7 बजे से प्रात:काल 11 बजे तक खोल सकेंगे।
सामाजिक दूरी का पालन करना होगा
प्रवक्ता ने बताया कि दुकानें खोलते समय सामाजिक दूरियाँ, सेनीटाइजऱ और मास्क का प्रयोग आदि जैसे कोविड -19 की रोकथाम के प्रयासों को अमल में लाते हुये आम आदमी को वस्तुओं की खरीद के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जायेगी। इसके बाद, न सिर्फ कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, किसी को भी समर्थ अथॉरिटी की अगामी आज्ञा से बिना दुकानें खोलने या घूमने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए।
मार्केट कम्पलेक्स में गतिविधियां 3 मई तक बंद
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 24 अप्रैल को जारी किये गए केंद्रीय गृह मंत्रालये के चौथे कोरीजंडम के अनुसार, राज्य के गृह विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बीच वाले ‘खरीददारी कम्पलेस’ शब्द की जगह ‘मार्केट कम्पलेक्स’ के साथ तबदील किया गया है जिसका अर्थ है कि मार्केट कम्पलेक्स में गतिविधियां 3 मई, 2020 तक बंद रहेंगी।
50 फीसदी स्टाफ रहेगा
ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी -ब्रांड और सिंगल -ब्रांड मालों की दुकानों को छोड़ कर ‘शॉप्स एंड एशटैबलिशमैंट एक्ट’ के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी दुकानों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की आज्ञा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सिर्फ दुकानों आसपास की दुकानों और रिहायशी कम्पलेक्स की सभी दुकानें खोलने की आज्ञा है। बाज़ार, मार्केट कम्पलेक्स और शापिंग मॉल में दुकानें खोलने की आज्ञा नहीं है। कोरीजंडम में आगे कहा गया है कि जो कोई दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, उनमें वस्तुओं से सम्बन्धित दुकानों हैं। सैलून, हजामत की दुकानें आदि बंद रहेंगी।
Published on:
29 Apr 2020 09:09 pm
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