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मधुबनी

जाने कैसे: खाते से निकले गलत पैसे खाताधारक को वापस मिले

जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा परिवादी के खाते से अवैध तरीके से राशि निकालने के मामले में परिवादी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दो माह के अंदर पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया।

मधुबनीDec 17, 2019 / 09:20 pm

Navneet Sharma

मधुबनी. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा परिवादी के खाते से अवैध तरीके से राशि निकालने के मामले में परिवादी के परिवाद पर सुनवाई करते हुए दो माह के अंदर पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया।
जानकारी हो कि शंभू यादव, पिता- स्व. बैजनाथ यादव, ग्राम-कनकपुर, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी के द्वारा नगर थाना, मधुबनी में आवेदन दिया। जिसमें बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के खाता से दिनांक 14.अगस्त 2019 को करीब 02:15 मिनट पर दिन में मेरे मोबाइल पर दो बार मैसेज आया, जिसमें एक बार 20,000 और दूसरी बार 5500 रूपया निकाला गया है। जबकि एटीएम उनके पास ही था। शाखा प्रबंधक से संपर्क करने पर पता चला कि सारण के एटीएम से उक्त पैसे की अवैध निकासी साईबर अपराधियों द्वारा एटीएम का क्लोन बनाकर कर ली गई है।
तत्पश्चात यादव के द्वारा दिनांक 16.अक्टूअर 2019 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय, मधुबनी में परिवाद दायर किया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधुबनी से प्रतिवेदन की मांग की। तत्पश्चात मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, मधुबनी का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि परिवादी के परिवाद को स्वीकृत कर लिया गया है तथा कुछ विभागीय औपचारिकता के बाद परिवादी श्री शंभु यादव को 25,500 रुपये का भुगतान उनके खाता में कर दिया जाएगा। 16 दिसंबर को परिवादी शंभू यादव के द्वारा बताया गया कि दिनांक 02 दिसंबर को उनके खाता में उनका रुपया वापस आ गया है तथा वे संतुष्ट हैं। जिला लोक शिकायत निवारण के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को त्वरित न्याय मिला एवं उसके खाते से की गयी अवैध निकासी की राशि पुन: उन्हें वापस मिल गया।
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