scriptएपीएल परिवारों को 10 अक्टूबर तक मिलेगा नया राशन कार्ड, बस करना होगा ये… | APL families will get a new ration card by October 10 | Patrika News

एपीएल परिवारों को 10 अक्टूबर तक मिलेगा नया राशन कार्ड, बस करना होगा ये…

locationमहासमुंदPublished: Sep 07, 2019 12:51:07 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

सामान्य (एपीएल) परिवारों के लिए नए राशनकार्ड के आवेदन प्राप्त करने तथा राशनकार्ड जारी करने का कार्य 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा।

एपीएल परिवारों को 10 अक्टूबर तक मिलेगा नया राशन कार्ड, बस करना होगा ये...

एपीएल परिवारों को 10 अक्टूबर तक मिलेगा नया राशन कार्ड, बस करना होगा ये…

महासमुंद. सार्वभौम पीडीएस के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीगसढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में जारी अधिसूचना 31 अगस्त 2019 के परिपालन में छत्तीसगढ़ राशनकार्ड नियम 2016 के संशोधित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य (एपीएल) परिवारों के लिए नवीन राशनकार्ड जारी किया जाना है।

राज्य शासन द्वारा सामान्य परिवारों के लिए परिवार के संख्या के आधार पर एक सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो चावल प्रतिमाह, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो चावल प्रतिमाह एवं 3 या 3 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो चावल की प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित की गई है। सामान्य परिवारों के राशनकार्ड वर्तमान में प्रचलन में नहीं हैं, इन्हे नए सिरे से अभियान चलाकर राशनकार्ड जारी किया जाना है।

सामान्य (एपीएल) परिवारों के लिए नए राशनकार्ड के आवेदन प्राप्त करने तथा राशनकार्ड जारी करने का कार्य 6 सितंबर से 10 अक्टूबर के दौरान किया जाएगा। नवीन राशनकार्ड जारी करने के लिए प्रक्रिया सामान्य (एपीएल) परिवारों के लिए नवीन राशनकार्ड के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप 1 में प्रस्तुत किया जाएगा। यह आवेदन 10 रुपए के राशनकार्ड शुल्क सहित हितग्राही को प्रदाय किया जाएगा तथा आवेदन की राशि खाद्य संचालनालय द्वारा निर्धारित मद में जमा की जाएगी।

आवेदन पत्र के साथ आवेदक के राज्य के निवासी होने तथा उसके निवास पते की पुष्टि के लिए परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के आधारकार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति तथा संचालक खाद्य द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की फोटोकॉपी, निवास पते की पुष्टि के लिए सभी वयस्क सदस्यों के मतदाता परिचय पत्र की फोटोकॉपी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में शामिल परिवार का एएचएल-टिन नंबर, परिवार के मुखिया का 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो तथा अन्य श्रेणियों के नवीन राशनकार्ड के लिए आवेदन इस अभियान के दौरान शिविर में प्राप्त नहीं किए जाएंगे। ऐसे आवेदन राशनकार्ड नियम 2016 के प्रावधान के अनुसार पूर्व की भांति स्थानीय निकाय कार्यालयों में जमा किए भी जाएंगे।

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