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बकायेदारों पर अब टैक्स भुगतान करने पर लगेगा 10 फीसदी अधिभार

locationमहासमुंदPublished: Jun 10, 2020 04:11:01 pm

Submitted by:

Bhawna Chaudhary

निर्धारित तिथि तक टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को अब 10% अधिभार के साथ टैक्स देना होगा।

 Birth-death or ration card, marriage registration also have to be done, then old tax has to be deposited first, 5 crore is to be charged for recovery

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महासमुंद. नगरीय प्रशासन द्वारा चार बार मौका देने के बाद भी निर्धारित तिथि तक टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों को अब 10% अधिभार के साथ टैक्स देना होगा। शहर में 30 से 35 फीसदी लोगों ने अब तक टैक्स जमा नहीं किया है।

पहले 31 मार्च संपत्ति कर, जलकर, समेकित कर भुगतान करने की अंतिम तिथि थी। कोरोना वायरस के चलते लोगों को 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इसके बाद लॉकडाउन बढ़ गया। इसके कारण 15 मई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई। ज्ञात हो कि नगर पालिका अध्यक्ष ने मांग की थी कि कई लोग ने करोना वायरस संक्रमण को देखते हुए भुगतान नहीं कर पाए है ,इसलिए भुगतान की अवधि बढ़ाई जाए इसके बाद 15 दिन और बढ़ा दिया गया ,इसके बाद शासन ने फिर 7 जून तक तिथि बढ़ा दी थी ,जिसमें बिना किसी आधार के लोग टैक्स जमा कर सकते थर। फिर भी कई लोगों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया गया नगरपालिका के प्रभारी ने बताया कि अब जो भी टैक्स जमा करने के लिए आएंगे अधिकार देना होगा अभी भी 35% लोगों ने कर भुगतान नहीं किया है।

इस वर्ष बड़े बकायेदारों ने भुगतान किया इस वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन छोटे बकायेदारों ने इस वर्ष बकाया का भुगतान नहीं किया। 80 से 50 ईसवी वसूली की उम्मीद थी। लेकिन इस वर्ष की इस वर्ष भी वसूली प्रभावित हुई।

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