महासमुंद जिले की तमाम शराब दुकानें 14 अप्रैल तक के लिए के बंद रहेंगे। कलेक्टर सुनील जैन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिले के समस्त देशी-विदेशी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण ध्यान में रखते हुए दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। आदेश के तहत जिले के भौगोलिक सीमा के भीतर देशी -विदेशी शराब की दुकान बंद रहेंगे।
कलेक्टर ने जिले की पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 25 मार्च से 7 अप्रैल तक रखी गई थी रखी गई थी।
पुलिस के मुताबिक बांसटाल में रहने वाले असगर हुसैन (42), दिनेश समुद्रे (45) और अजय कुंजाम (40) दोस्त थे। मंगलवार को तीनों ने शराब की कमी पूरी करने के लिए स्प्रिट पी लिया और अपने-अपने घर चले गए। शाम होते ही असगर की तबीयत बिगड़ गई। पेट में दर्द और उल्टी से वह परेशान हो गया। परिजन उसे आंबेडकर अस्पताल ले गए। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक बुधवार को सुबह करीब 7 बजे दिनेश सोकर उठा तो उसकी भी तबीयत बिगडऩे लगी। उसे उल्टी और बेचैनी महसूस होने लगी। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस को बुलाया, लेकिन एंबुलेंस में जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। करीब एक घंटे बाद अजय भी सोकर उठा। उसे भी तेज पेट दर्द होने लगा। उसकी हालात देखकर परिजन उसे तत्काल डीकेएस में ले गए।
वहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में खतरनाक तरल पदार्थ पीने से उसकी हालात बिगडऩे की जानकारी दी। मृतक असगर आंबेडकर अस्पताल के पास फल का ठेला लगाता था। दिनेश नगर निगम में सफाईकर्मी था और अजय फिलहाल बेरोजगार है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।