मिली जानकारी अनुसार अंत्योदय तथा मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के समस्त राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे।
ऐसे राशन कार्डधारी जिनका आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनके आवेदन के आधार पर डाटा इंट्री करते हुए उनके कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। ऐसे राशन कार्ड जो संदिग्ध हो एवं जिनके अपात्र होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हो या अभी तक किसी भी सदस्य का आधार क्रमांक प्राप्त न हुआ हो उनका भौतिक रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही राशन कार्ड का नवीनीकरण होगा। ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय से विगत 5 वर्ष में मृत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाएगा।
नवीनीकरण के लिए कार्डधारी मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छायाप्रति, संचालक खाद्य विभाग द्वारा अनुमोदित कोई एक फोटो युक्त परिचय पत्र की छायाप्रति मुखिया का बैंक पासबुक, राशन कार्ड के प्रथम व अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य रहेंगे। इसके लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालय एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर लिया जाएगा।
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