scriptपब्लिक प्लेस में नाबालिक को दिया Flying Kiss, मना करने पर माँ – बेटी के साथ किया ये शर्मनाक हरकत | Flying kiss Men punished in Sexual offenses at Mahasamund court | Patrika News

पब्लिक प्लेस में नाबालिक को दिया Flying Kiss, मना करने पर माँ – बेटी के साथ किया ये शर्मनाक हरकत

locationमहासमुंदPublished: May 07, 2019 07:04:11 pm

Submitted by:

Deepak Sahu

* लैंगिक अपराधों (Sexual offenses) से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी ने आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

jail

पब्लिक प्लेस में नाबालिक को दिया Flying Kiss, मना करने पर माँ – बेटी के साथ किया ये शर्मनाक हरकत

महासमुुंद । छत्तीसगढ़(Chhattisgarh) के महासमुंद जिले से एक आश्चर्य कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहा फ्लाइंग किस करने वाले शख्स को न्यायलय ने कार्रवाही कर जेल भेज दिया है। दरअसल सार्वजनिक नल में पानी भर रही नाबालिग लड़की को फ्लाइंग किस करने और शख्स को मना करने पर भी मां-बेटी दोनों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को अदालत ने किसी भी तरह की नरमी बरतने से इनकार करते हुए दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार सिटी कोतवाली महासमुंद(Mahasamund) अंतर्गत 22 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे नाबालिग लडक़ी नयापारा वार्ड नंबर चार, पाटकर गली में अपने घर के बाहर सार्वजनिक नल में पानी भर रही थी। तभी आरोपी शेख हसमुद्दीन (22 वर्ष) पिता शेख हिमामुद्दीन जो नयापारा महासमुंद का निवासी है वह आकर फ्लाइंग किस करते हुए अश्लील इशारा कर छेेेड़छाड़ करने लगा। लड़की के द्वारा मना करने पर गाली गलौज करने लगा। कुछ देर बाद हो-हल्ला की आवाज सुनकर लडक़ी की मां घर से बाहर निकली तो उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए थाना में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।
पीड़ित के रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि(IPC) की धारा 354 (क) (1) (4), 294, 506 और लैंगिक अपराधों (Sexual offenses) से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।जहां धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का दंडादेश है। पीडि़त किशोरी को शासन की ओर से दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया गया है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो