अभियोजन के अनुसार सिटी कोतवाली महासमुंद(Mahasamund) अंतर्गत 22 नवंबर 2018 को सुबह सात बजे नाबालिग लडक़ी नयापारा वार्ड नंबर चार, पाटकर गली में अपने घर के बाहर सार्वजनिक नल में पानी भर रही थी। तभी आरोपी शेख हसमुद्दीन (22 वर्ष) पिता शेख हिमामुद्दीन जो नयापारा महासमुंद का निवासी है वह आकर फ्लाइंग किस करते हुए अश्लील इशारा कर छेेेड़छाड़ करने लगा। लड़की के द्वारा मना करने पर गाली गलौज करने लगा। कुछ देर बाद हो-हल्ला की आवाज सुनकर लडक़ी की मां घर से बाहर निकली तो उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए थाना में रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा।
पीड़ित के रिपोर्ट पर पुलिस ने भादवि(IPC) की धारा 354 (क) (1) (4), 294, 506 और लैंगिक अपराधों (Sexual offenses) से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया।जहां धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि पर एक वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का दंडादेश है। पीडि़त किशोरी को शासन की ओर से दो हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया गया है।