समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, सुखद सहारा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना संचालित है। वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार ने पेंशन योजना में गरीबी रेखा सूची में नाम होना अनिवार्य कर दिया था।
इसके चलते जरूरतमंद इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। बुजुर्गों को भी पेंशन के लिए जीवन के अंतिम पड़ाव में शासकीय कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ रहा था। इस योजना का लाभ 60 या उससे अधिक उम्र वाले एवं अन्य योजना में जिनका नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में अंकित हो उसे मिलता है।