खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2016 के खंड 4 के उपखंड 6 के प्रावधान के अनुसार जारी किए जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए राशन कार्ड की वैधता मान्य किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रचलित राशनकार्ड को जारी हुए पांच वर्ष से अधिक हो चुके हैं। राशनकार्ड नियम 2016 के खण्ड 16 के अंतर्गत प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए 8 जुलाई से शुरू करने का आदेश मिला है।
जिले में दो लाख 82 हजार राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य आगामी आठ जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें विभिन्न रंगों व नामों के राशन कार्ड हैं। जैसे अंत्योदय गुलाबी कार्ड जो कमार जनजाति के लिए बनाया है। इसके करीब 55,095 कार्डधारी हैं। इसी प्रकार प्राथमिक नीला कार्ड (मुख्यमंत्री खाद्यान योजना) के 2 लाख 22 हजार 536, गुलाबी नि:शुल्क कार्ड 3579, स्पेशल गुलाबी 306 एवं नि:शक्त हरा एकल कार्ड 1180 कार्डधारी हैं। हितग्राहियों के राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलेगी। इसमें मौजूदा राशनकार्डों की जांच-पड़ताल की जाएगी।
नवीनीकरण के कार्य के लिए खाद्य विभाग द्वारा सत्यापन केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं शहरी इलाकों में वार्डों में शिविर लगाकर कार्डों का सत्यापन कर नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए खाद्य विभाग तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस दौरान केवल प्रचलित राशन कार्डों का ही नवीनीकरण किया जाएगा। नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे। राज्य शासन द्वारा कुछ समय पहले सभी परिवारों को सस्ते दरों पर चावल देने की घोषणा की गई थी। जिसके बाद अब राज्य के सभी जिलों में इस तरह के शिविर लगाकर राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।
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