scriptअपात्र हुए राशनकार्डधारियों को एक और मौका, तुरंत याद कर लीजिए ये अंतिम तारीख | Ration card of chhattisgarh: Can claim and object till September 5 | Patrika News

अपात्र हुए राशनकार्डधारियों को एक और मौका, तुरंत याद कर लीजिए ये अंतिम तारीख

locationमहासमुंदPublished: Sep 01, 2019 05:28:24 pm

Ration card of chhattisgarh: सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इनके द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में अंतिम आदेश जारी किया (BPL Ration card) जाएगा।

अपात्र हुए राशनकार्डधारियों को एक और मौका, तुरंत याद कर लीजिए ये अंतिम तारीख

अपात्र हुए राशनकार्डधारियों को एक और मौका, तुरंत याद कर लीजिए ये अंतिम तारीख

महासमुंद. अपात्र पाए गए राशनकार्डधारियों से राशनकार्ड (Ration card of chhattisgarh) नियम, 2016 के प्रावधान अनुसार दावा-आपत्ति (Ration card claim) प्राप्त करने एवं उनके निराकरण के संबंध में कार्रवाई किए (Chhattisgarh govt) जाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए पात्र एवं अपात्र पाए गए राशनकार्डधारियों की वार्डवार, पंचायतवार सूची 30 अगस्त 2019 तक संबंधित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, उचित मूल्य की दुकान, स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस सूची पर दावा-आपत्तियां 5 सितम्बर तक पूर्व में स्थापित सत्यापन केन्द्रों में लिए जाएंगे।

इसके लिए कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाई जाएगी। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि यदि इस अवधि में राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में कोई दावा-आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी सुनवाई नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी। सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इनके द्वारा राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

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