स्थल निरीक्षण के बाद बोर खनन की अनुमति दी जा रही है। वहीं कई स्थानों पर बिना परमिशन के खनन करने की खबर है, पर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। ज्ञात हो कि भू-जल स्तर में गिरावट के बाद बिना परमिशन के लिए बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि बोर खनन करते हुए पकड़े गए तो जुर्माना का प्रावधान है। अनुविभागीय अधिकारी महासमुंद पीएचई के एमके ठाकुर ने बताया कि बोर खनन के लिए प्रतिदिन आवेदन एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं स्थल व तकनीकी निरीक्षण के लिए ये आवेदन पीएचई कार्यालय आ रहे हैं। निरीक्षण के बाद यदि क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, तो उनके आवेदनों पर स्वीकृति दी जा रही है। प्रतिबंध लगने के बाद से 50 से अधिक आवेदन पर स्वीकृति दी जा चुकी है। बताया जा रहा कई जगहों पर बिना अनुमति के बोर खनन किया जा रहा है। इस पर विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं है।
Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter और Instagram पर ..
CG Lok sabha election Result 2019 से जुड़ी ताज़ातरीन ख़बरों, LIVE अपडेट तथा चुनाव कार्यक्रम के लिए Download करें patrika Hindi News App.