भंवरपुर चौकी प्रभारी संदीप मांडले ने बताया कि मर्ग जांच व ग्रामीणों के बयान के अनुसार पता चला कि गांव के आनंद सिदार व डमरूधर खडिय़ा द्वारा वन्यप्राणियों का शिकार करने के लिए अपने खेत के मेड़ व पगडंडी मार्ग पर लोहे का पतला तार फैलाकर उसमें बिजली करंट प्रवाहित किया था।
उस फैले हुए तार में वन्यप्राणी के बजाय गांव का श्यामलाल सिदार उसके संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। जब इसकी जानकारी आनंद व डमरूधर को हुई तो उन्होंने घटना व साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से दोनों एक राय होकर मृतक श्यामलाल के शव को खेत में रखे पैरा के ढेर में छिपा दिया था।
कथन के अनुसार पुलिस ने ग्राम लोहारपाली के आनंद सिदार पिता जगे सिंह (56) एवं बुंदेलाभाठा के डमरूधर खडिय़ा पिता जगन (52) दोनों ही आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 201, 34 के तहत अपराध दर्ज करगिरफ्तार किया। ज्ञात हो कि श्यामलाल सिदार गांव के लोगों के साथ काम करने बुटीपाली गया था, जो शाम तक अपने घर वापस नहीं आया।