इशाक पर आईपीसी की धारा 354डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोस्को) अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम की सम्बंधित धाराओं के अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में, लड़की के परिवार के सदस्यों ने कहा कि इशाक ने शुरू में अपनी असली पहचान छुपाकर और खुद को राज के रूप में पेश करके उससे दोस्ती की थी। करीब 15 दिन पहले जब उसे पता चला कि वह जिस युवक के साथ रिलेशनशिप में है वह मुस्लिम है तो उसने उससे बात करना बंद कर दिया और उसका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद इशाक ने कथित तौर पर उसे रोका और कई बार धमकाया। धमकी कथित तौर पर अपहरण, उसे और परिवार के सदस्यों को मिटा देने की थी।
पुलिस ने भेजा जेल
इंस्पेक्टर कोतवाली बलराम सिंह ने रविवार को कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर धर्मांतरण विरोधी कानून के अलावा आईपीसी, पाक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।”
इंस्पेक्टर कोतवाली बलराम सिंह ने रविवार को कहा, “हमने आरोपी को गिरफ्तार कर धर्मांतरण विरोधी कानून के अलावा आईपीसी, पाक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है।”