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इन नियमों का पालन करेंगे तभी ​मीट की बिक्री कर पाएंगे विक्रेता, जानिए क्या हैं नियम

locationमैनपुरीPublished: Dec 13, 2018 03:27:47 pm

Submitted by:

suchita mishra

मीट विक्रेताओं पर शासन ने फिर से कसा शिकंजा। बगैर लाइसेंस नहीं चला सकेंगे दुकानें।

meat shop

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मैनपुरी। बिना पंजीकरण और लाइसेंस के मीट की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर शासन ने फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में खाद्य विभाग ने विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि यदि बगैर लाइसेंस किसी को मीट की बिक्री करते देखा गया तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में एक हजार से अधिक मीट की छोटी बड़ी दुकानें संचालित हैं, लेकिन केवल 12 लोगों ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है। जबकि बीते वर्ष कराए गए 18 पंजीकरणों की वैद्यता समाप्त हो चुकी है।
इन मानकों को भी पूरा करना होगा
मीट बिक्री के लिए कुछ मानक पूरे करना जरूरी हैं। यदि इन्हें पूरा नहीं किया जाता तो भी पंजीकरण कराने के लिए आपके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। जानिए इनके बारे में
1- दुकान पक्की होनी चाहिए।
2- आबादी से बाहर होनी चाहिए।
3- धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
4- दुकान के बाहर काला शीशा होना चाहिए।
5- बंद कमरे में ही मुर्गे आदि काटने की व्यवस्था हो।
6- दुकान के बाहर चिकन नहीं लटकाएंगे।
7- अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी।
बता दें कि नियमानुसार कोई भी दुकानदार दुकान पर पशु-पक्षियों को नहीं काट सकता है। ये काम स्लॉटर हाउस में ही किया जाना चाहिए, लेकिन जिले में कहीं भी स्लॉटर हाउस नहीं है। लिहाजा चिकन की बिक्री के लिए स्लॉटर हाउस से छूट दे दी गई है। लेकिन इसके लिए शासन द्वारा पंजीकरण की बाध्यता है। साथ ही साफ-सफाई व अन्य नियमों का पूरा पालन करने की अनिवार्यता है।

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