मंडलाPublished: Dec 11, 2019 04:00:49 pm
Mangal Singh Thakur
14 दिसंबर को होगी नेशनल लोक अदालत
15 bench set up for Lok Adalat
मंडला. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से दी गई जानकारी के अनुसार, 14 दिसम्बर को जिले में नेशनल लोक अदालत आयोजित की जायेगी। जिले में जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष आरसी वाष्र्णेय के निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है। गौरतलब है कि नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, मोटर दुर्घटना, विद्युत प्रकरण, भरण-पोषण, चैक बाऊंस, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले, भू-अर्जन तथा बैंक के प्रीलिटीगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मंडला, तहसील नैनपुर, निवास तथा बिछिया में आयोजित की जायेगी। ये प्रकरण आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा करेंगे।
होगी शुल्क वापसी
लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किये जाने से प्रकरण में लगाई गई न्याय शुल्क वापस मिलती है एवं पक्षकारों को प्रतिफल भी तुरंत प्राप्त होता है जिससे अंतहीन मुकदमेबाजी से निजात मिलती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से नेशनल लोक अदालतों में अपने समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण करने उपस्थित होने की अपील की है।
बीमा कंपनियों के साथ बैठक सम्पन्न
जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वाष्र्णेय द्वारा 6 दिसम्बर को विश्राम गृह में नेशनल इंन्श्योरेंस कंपनी, यूनाईटेड इंन्श्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंन्श्योरेंस कंपनी एवं ओरियेंटल इंन्श्योरेंस कंपनी के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। उक्त बैंठक में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में विशेष न्यायाधीश आरपी सिंह, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश प्रकाश कसेर, चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा अधिकारी दीपिका ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी, बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण तथा संबंधित उपस्थित रहे।