मंडला

किसानों को आधी दर पर मिलेगी बिजली

घटे सिंचाई पंपो के विद्युत शुल्क, घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत

मंडलाDec 16, 2019 / 11:48 am

Mangal Singh Thakur

Farmers will get electricity at half the rate

मंडला. इंदिरा किसान ज्योति योजना के जरिए जिले के किसानों को बिजली बिल में राहत दिए जाने की तैयारी की जा रही है। अब किसानों को प्रतिवर्ष 1400 रुपए के स्थान पर 700 रुपए की दर से बिल भुगतान करना होगा। यह दर 10 हार्स पावर तक के पंपों पर लागू होगी। 700 रुपए प्रति हॉर्स पावर की दर से भुगतान किए जाने से एक ओर किसानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, दूसरी ओर जिले के असिंचित क्षेत्रों के किसान सिंचाई के साधन उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में बड़े किसानों की संख्या लगभग 35 हजार है। सिंचाई के साधनों का उपयोग करने से मध्यम श्रेणी के किसानों की उपज बढ़ेगी और वे भी बड़े किसानो की श्रेणी तक पहुंच पाएंगेे। साथ ही लघु किसानों को भी सिंचाई के साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
दो किस्तों में कर सकेंगे भुगतान
विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10 एचपी तक के पंप उपभोक्ताओं को 700 रूपये प्रति एचपी.प्रति वर्ष की दर से जो बिल दिए जाएंगे, उसकी राशि दो समान किश्तों में दी जा सकती है। साथ ही 10 एचपी तक के मीटरयुक्त स्थाई एवं अस्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को भी ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इससे जिले के लगभग 35 हजार किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जिले में अधिकतर किसान 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप का ही इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि सिंचाई सुविधा का लाभ लेने वाले ज्यादातर किसानों को कम दर से भुगतान करना होगा।
ये भी महत्वपूर्ण
जिले में इंदिरा किसान ज्योति योजना के अतिरिक्त एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिए नि:शुल्क बिजली दी जा रही है। विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए डायल-100 की तर्ज पर कॉल सेन्टर 1912 स्थापित किया गया है। शिकायतों के निराकरण के बाद उपभोक्ताओं से फीडबेक भी लिया जाता है। जिले के जिस किसान अथवा घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने में विभाग आनाकानी कर रहा है, उसकी शिकायत कॉल सेंटर पर की जा सकती है। कनिष्ठ अभियंता पटेल का कहना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए 25 रूपये की दर से बिल वसूल किए जा रहे हैं। इसमें 4 माह में एक बार 100 रूपये लेने की व्यवस्था की गई है।
घरेलू उपभोक्ताओं को भी राहत
विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता एसके पटेल ने बताया कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में राहत दिए जाने की तैयारी की जा रही है। पहले इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली एक रूपये प्रति यूनिट की दर से बिल वसूल किया जा रहा था। इसमें संबल योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 200 रूपये के स्थान पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा था और शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही थी। सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना का विस्तार करते हुए इस योजना को संबल योजना से असंबद्ध कर दिया है। अब ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनकी मासिक खपत 30 दिन की रीडिंग में 150 यूनिट हो।
फैक्ट फाइल:
बड़े किसान: 35,000
मध्यम किसान: 72,000
लघु किसान: 92000
घरेलू उपभोक्ता: 2,07,500

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