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आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अगस्त

locationमंडलाPublished: Aug 31, 2019 11:39:21 am

Submitted by:

Sawan Singh Thakur

31 के बाद लगेगी पैनाल्टी

आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अगस्त

आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अगस्त

मंडला। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि में बस एक दिन बाकी है। ऐसे में अंतिम दिनों में अगर इंटरनेट की गति धीमी हो गई तो रिटर्न अपलोड करने में परेशानी होगी। 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर करदाता को पेनल्टी अदा करना पड़ेगी। आयकर रिटर्न अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। तारीख नजदीक आते ही कर सलाहकार व करदाता रिटर्न दाखिल कराने में जुटे हैं। इसके चलते कर सलाहकारों के यहां पर भीड़ लगी है। वे रिटर्न के दस्तावेजों की जांच कर रिटर्न अपलोड कर रहे है। कर सलाहकार भी आयकर दाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने पेनल्टी से बचने की सलाह दे रहे हैं।

पांच लाख से कम आय वालों पर एक हजार
पांच लाख से कम आय वाले करदाता द्वारा अगर समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया तो उस पर एक हजार रुपए पेनल्टी लगेगी। पांच लाख से अधिक आय पर पांच हजार की पेनल्टी 31 दिसंबर तक लगेगी। इसके बाद पेनल्टी की राशि 10 हजार रुपए हो जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
ऐसे कर सकते हैं अपना आईटीआर फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग का तरीका भी काफी आसान है। इसके लिए वेबसाइट के ई सेक्शन पर जाइए, लॉग-इन कीजिए, जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर आकलन वर्ष, अपेक्षित है उसे चुनकर संबंधित जानकारी फॉर्म में भर दें।
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म चुनते समय यह सावधानी ज़रूर बरतें कि चुना गया फॉर्म आपकी कैटेगरी के मुताबिक हो इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में आईटीआर- 1, जिसे सहज भी कहा जाता है, सेलेक्ट करना होगा। पूंजीगत लाभ होने की दशा में आईटीआर- 2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने की दशा में आईटीआर-2ए चुनें, लेकिन इस केस में कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए। आईटीआर-3, आईटीआर-4, आईटीआर-4एस फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए है।
* इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय अपने पास ये दस्तावेज़ ज़रूर रखें – पेन नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्तवर्ष का कुल ब्याज, टीडीएस संबंधी जानकारी तथा सभी तरह के बचत व निवेश संबंधी सबूत, होम लोन और इंश्योरेंस संबंधी दस्तावेज़ भी पास रखें, आसानी होगी। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 26 एएस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी ओर से अब तक विभिन्न स्रोतों से की गई टीडीएस कटौती का विवरण पेश करता है,् अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा लिया जा सकता है।
जिन लोगों की वार्षिक आय 50 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें एक और नियम याद रखना होगा। ऐसे करदाताओं को अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम एएल भरना होगा, जिसमें उन्हें अपनी सभी संपत्तियों का मूल्य और देनदारियों के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी एएल का अर्थ है- एसैट्स और लायबिलिटीज।
यदि आप डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, तो इसके बाद एक प्रकार की रसीद जेनरेट होती है, यदि डिजिटल सिग्नेचर के बिना फॉर्म सबमिट किया गया है, तो आईटीआर-वी जेनरेट होगा और यह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। आईटीआर-वी भी इस बात की रसीद है कि आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है।
लेकिन अभी प्रक्रिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब इस आईटीआर-वी पर दस्तखत कर इसे बेंगलुरू कार्यालय भेजना होगा। 120 दिन के भीतर दस्तखतशुदा आईटीआर-वी संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। यदि यह कागज आप समय से बेंगलुरू कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी, इसकी अनदेखी कतई न करें, वैसे, बेंगलुरू कार्यालय का पता आईटीआर-वी में ही सबसे नीचे लिखा रहता है, आईटीआर-वी को उस पते पर साधारण डाक से भेज दें।
इसके अलावा, करदाता इसी वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के ज़रिये भी इसे वेरिफाई किया जा सकता है, यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपका काम आईटीआर-वी को बेंगलुरू ऑफिस तक रवाना किए बिना भी पूरा हो जाएगा।
(शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट धीरज अग्रवाल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार)

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