मंडलाPublished: Jan 15, 2022 07:11:09 pm
Mangal Singh Thakur
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला मण्डला द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नाबालिक से बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास
मंडला। न्यायालय ने नाबालिग से बलात्संग के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार
न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला मण्डला द्वारा आरोपी धीरजपाल पिता शिवरामपाल आयु 31 वर्ष निवासी लखरौनी थाना पथरिया जिला दमोह को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री के पिता ने 07 मई 2018 अपनी अवयस्क पुत्री अभियोक्त्री के नहीं मिलने पर 9 मई 2018 के अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस थाना मोहगांव में अपराध पंजीबद्ध कराया। विवेचना के दौरान 11 जून 2018 को अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसके कथन लेखबद्ध किये गए एवं जिसमें अभियोक्त्री द्वारा बताया गया कि, उसके गांव में तालाब निर्माण के कार्य में अभियुक्त धीरजपाल ट्रक चलाता था जिससे उसकी जान पहचान हो गयी थी जिसके चलते अभियुक्त उसे शादी का झांसा देकर 05 मई 2018 को भगाकर अपने गांव लखरौनी पथरिया दमोह ले गया और वहां पर रात में रोज उसके साथ जबरन बुरा काम करता था। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन कर एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिला द्वारा आरोपी धीरजपाल को दोषी पाते हुए धारा आजीवन कारावास व 100 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन द्वारा की गई।