मंडलाPublished: Jul 26, 2019 11:40:06 am
Sawan Singh Thakur
मंडला-नैनपुर पेट्रोल पंपों पर गिरी शासकीय कार्रवाई की गाज
नियम तोड़ते पेट्रोल पंप के लायसेंस निलंबित
मंडला। आदिवासी बहुल्य जिले में संचालित हो रहे पेट्रोल पंपों पर निर्धारित मापदंडों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न केवल नियमों को तोड़ा जा रहा है बल्कि उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थों में भी धांधली की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार आ रही शिकायतों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक स्थित कुछ पंप ऐसे भी हैं, जहां आए दिन पेट्रोलियम पदार्थ न होने के बोर्ड लगा दिए जाते हैं और गांव की किराना दुकानों से तीन से चार गुना कीमत पर पेट्रोल-डीजल खपाया जा रहा है। नियम तोड़ते और मापदंडों को दरकिनार करने वाले ऐसे ही दो पेट्रोलियम पंप की शिकायत लगातार कलेक्टर कार्यालय और विभागीय अधिकारियों को भेजी जा रही थी। शिकायतों के आधार पर जब मंडला जिला मुख्यालय स्थित श्रीजी पेट्रोलियम एवं नैनपुर स्थित श्वेता पेट्रोल पंप की जांच की गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा मेसर्स श्रीजी पेट्रोलियम डिण्डौरी रोड मंडला की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। अनुज्ञप्ति निलंबित होने के फलस्वरूप खाद्य विभाग द्वारा पेट्रोल पंप सील कर दिया गया है। बताया गया है कि आगामी आदेश पर्यन्त उक्त पेट्रोल पंप से पेट्रोल एवं डीजल का क्रय-विक्रय बंद रहेगा।
की थी शिकायत
नैनपुर नगर में स्थित श्वेता पेट्रोल पंप जिस पर आए दिन डीजल पेट्रोल नहीं रहने की शिकायत लोगों जिला कलेक्टर एवं 181 पर की थी जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया। यही कारण है कि कलेक्टर न्यायालय द्वारा मेसर्स श्वेता पेट्रोलियम नैनपुर की अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। इसे भी खाद्य विभाग द्वारा सील कर दिया गया है। आगामी आदेश तक यहां से पेट्रोल एवं डीजल का क्रय-विक्रय बंद रहेगा।