मंडलाPublished: Oct 19, 2019 08:51:36 pm
Sawan Singh Thakur
जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत् जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्यवाही
मंडला। लोक शांति को बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ जगदीश चंद्र जटिया द्वारा मंडला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में राजनैतिक पार्टियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं लेकिन कुछ व्यक्तियों, समूहों, असामाजिक तत्व व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल माध्यमों का उपयोग कर व्यक्ति या व्यक्तियों के संदर्भ में अनर्गल, अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी की जाकर समाज में विद्वेष की भावना से जनहित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इस भ्रामक प्रचार से जिले की सामुदायिक सद्भावना, कानून व शांति व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव निर्मित होने की आशंका है। लोगों के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉ. जगदीश चंद्र जटिया द्वारा मंडला जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मत आदेश जारी किया गया है आदेश के तहत् कोई भी व्यक्ति सोशल ऐप्प व्हाट्सऐप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल माध्यमों आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का शेयर या फॉरवर्डिंग नहीं करेगा। यह आदेश 17 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले, ठीक से पालन न करने वाले, अपालन का दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्तियों एवं पालन कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी भी पालन न कराने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के अंतर्गत दोषी होंगे तथा गिरफ्तारी एवं 6 माह के कारावास के दण्डनीय अपराध के दायी होंगे।