नाबालिग से की थी ज्यादती फिर कोर्ट ने एैसी सजा?
आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

मंडला। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय की न्यायालय ने ज्यादती के एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुये आरोपी संतोष नंदा उर्फ कल्लू पुत्र कन्हैया उर्फ कन्धा नंदा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मानादेई आदिवासी टोला थाना महाराजपुर को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माने से भी दण्डित किया है। घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेश विश्वकर्मा ने बताया कि 18 दिसम्बर 2016 को सुबह करीब 10:30 बजे नाबालिग युवती अपने घर में बरतन साफ कर रही थी। उसके पिता घर के अंदर लेटे हुये थे तथा बड़ी बहन खेत गई हुई थी। सूने घर का मौका पाकर आरोपी संतोष नंदा तथा उसका नाबालिग साथी वहां पहुंचे और किशोरी से कहा कि तुम्हारी बहन खेत में बुला रही है। इस पर किशोरी उसके साथ पैदल-पैदल खेत की तरफ सड़क तक गई। जहां से उक्त दोनों आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और मानादेही के जंगल की ओर ले जाकर सामूहिक रूप से ज्यादती की। चिल्लाने पर व रोने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गये। उनके जाने के बाद पीडि़ता जंगल से किसी तरह घर पहुंची और घटना का ब्यौरा परिजनों को दिया। परिवार के साथ आकर घटना की रिपोर्ट थाना महराजपुर में दर्ज करायी गई। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में सिर्फ संतोष नंदा के विरुद्ध पेश किया गया जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग था। थाना महाराजपुर द्वारा आरोपी पर भादं संहिता की धारा-363,366 (क), 376 घ, 506 (भाग-2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-6 एवं एस0 सी0 एस0 टी0(पी0ओ0ए0) एक्ट की धारा 3(2)(5) के अन्तर्गत धाराएं का प्रकरण दर्ज किया गया था।
न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय ने उभय पक्षों के साक्षियों न्यायदृष्टांतों व तर्कों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुये आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास व एक हजार रूपये का जुर्माना तथा 376घ के अपराध में बीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया है। न्यायालय ने अपने फैसले के अंतिम में इस बात का भी उल्लेख किया है कि जुर्माने की सम्पूर्ण राशि पीडि़ता को बतौर प्रतिकर अपील अवधि के बाद अपील न होने पर दी जाए।
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