ट्रायबल के शिक्षकों की होगी एजुकेशन विभाग में प्रतिनियुक्ति
10 जुलाई तक और भी शिक्षक कर सकते हैं आवेदन

मंडला। अध्यापक से शिक्षक के नवीन केडर में आए जिन शिक्षकों नें एम पी टास पोर्टल से ऑनलाइन ट्रांसफर का आवेदन किया था उन्हें ट्रायबल विभाग ने ट्रायबल विभाग से एजुकेशन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष डी के सिंगौर ने बताया कि विभाग ने शिक्षा विभाग से अव्वल रहते हुए अब तक आवेदन करने वाले 452 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति में जाने की अनुमति दी है। जिसमें 45 उच्च माध्यमिक शिक्षक, 126 माध्यमिक शिक्षक व 281 प्राथमिक शिक्षक शामिल हैं।
विभाग अनुमति जारी करेगा
सिंगौर ने बताया कि जिन इच्छुक शिक्षकों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भी विभाग अनुमति जारी करेगा। प्रतिनियुक्ति की अनुमति के बाद अब पदस्थापना की कार्यवाई एजुकेशन विभाग को करना है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रतिनियुक्ति के स्थान पर विभाग में सीधे सन्विलयन की कार्यवाही होनी चाहिए।
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यहां पर परिस्थितियां भिन्न
अध्यापक पूर्व में स्थानीय निकाय के कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति में कहीं भी ट्रायबल और एजुकेशन उल्लेख नहीं रहा है। इसलिए नये केडर में नियुक्ति करते समय ट्रायबल और एजुकेशन विभाग में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए था। यहां पर शिक्षकों के मामले में परिस्थतियां भिन्न है। प्रतिनियुक्ति से वापस होने का कोई विषय ही नहीं है लंबे समय से घर परिवार से दूर रहने वाले शिक्षक अब अपने गृह जिले में ही सेवा देना चाहते है। ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक सुरेश यादव ने बताया कि कई शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन इसलिए नहीं किये हैं क्योंकि ट्रायबल से एजुकेशन स्थानान्तरण के लिए आवेदन करते समय जिला और स्कूल नजर नही आ रहे हैं। सिर्फ विभाग बदलने का ही विकल्प दिखाई देता है। साथ ही दूसरे विभाग में पारस्परिक आवेदन नही हो रहे हैं। कारण यह है कि दोनों ही वेब साइट अलग अलग है।
दूसरे विभाग की वेबसाइट पर कर रहे आवेदन
गलतफहमी में शिक्षक दूसरे विभाग की वेब साइट पर आवेदन कर रहे है। जबकि जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो एजुकेशन पॉर्टल पर और जनजातिय कल्याण विभाग में कार्यरत हैं तो ट्रायबल पॉर्टल पर आवेदन करना है। वर्तमान में जारी कार्यवाही में विभाग बदलने पर जिला और विद्यालय के विकल्प चयन नही किये जा सकते हैं। सिर्फ विभाग का ही चयन किया जा सकता है क्योंकि विभाग बदलने पर प्रतिनियुक्ति प्रदान कि जायेगी यह प्रतिनियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के 29 फरवरी 2008 के नियमानुसार की जाएगी।
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