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हेलमेट की रसीद के बिना अब नहीं हो सकेगा वाहन का रजिस्ट्रेशन

locationमंडलाPublished: Jun 15, 2019 06:12:01 pm

Submitted by:

amaresh singh

दोपहिया वाहन के साथ ही खरीदने होंगे दो हेलमेट

Vehicle registration can not be done without receipt of helmet

हेलमेट की रसीद के बिना अब नहीं हो सकेगा वाहन का रजिस्ट्रेशन

मंडला। परिवहन विभाग द्वारा दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए दो हेलमेट से संबंधित दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है। नई दोपहिया वाहन की खरीदी के साथ ग्राहक को दो हेलमेट की रसीद भी लगानी होगी। इसी आधार पर दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग ने दो हेलमेट की रसीद को आवश्यक दस्तावेज बना दिया है जिसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। भले ही लोग सड़कों पर हेलमेट न पहने लेकिन वाहन खरीदते समय हेलमेट जरूरी हो गया है।


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दस्तावेजों के साथ हेलमेट रसीद अनिवार्य
सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा दस्तावेजों के साथ हेलमेट की रसीद अनिवार्य कर दी गई है। इसके बिना वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। लोगों को दोपहिया खरीदने के साथ दो हेलमेट भी लेना होगा और उसकी रसीद रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करानी होगी। शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर तो वह भारतीय मानक ब्यूरों के अनुरूप हेलमेट पहना होना चाहिए। उक्त आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब दोपहिया वाहन क्रय करते समय के्रता को हेल्मेट खरीदना होगा। यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदान किया जाएगा।

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नियमों का कड़ाई से होगा पालन
हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीयन नही करने के निर्देश पूर्व में परिवहन अधिकारी को दिए गए थे। बावजूद इसके इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। जिसके चलते शासन द्वारा एक बार फिर से दो पहिया वाहन विक्रेताओं को, वाहन विक्रय करते समय दो हेलमेट वाहन के्रता को आवश्यक रूप से विक्रित कर उसकी रसीद वाहन पंजीयन के समय आवश्यक रूप से परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई है। यदि दुपहिया वाहन के पंजीयन के समय इस प्रकार की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसे वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा।

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