दस्तावेजों के साथ हेलमेट रसीद अनिवार्य
सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जमा दस्तावेजों के साथ हेलमेट की रसीद अनिवार्य कर दी गई है। इसके बिना वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। लोगों को दोपहिया खरीदने के साथ दो हेलमेट भी लेना होगा और उसकी रसीद रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करानी होगी। शासन द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि मोटर अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थान पर तो वह भारतीय मानक ब्यूरों के अनुरूप हेलमेट पहना होना चाहिए। उक्त आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अब दोपहिया वाहन क्रय करते समय के्रता को हेल्मेट खरीदना होगा। यह हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदान किया जाएगा।
नियमों का कड़ाई से होगा पालन
हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीयन नही करने के निर्देश पूर्व में परिवहन अधिकारी को दिए गए थे। बावजूद इसके इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। जिसके चलते शासन द्वारा एक बार फिर से दो पहिया वाहन विक्रेताओं को, वाहन विक्रय करते समय दो हेलमेट वाहन के्रता को आवश्यक रूप से विक्रित कर उसकी रसीद वाहन पंजीयन के समय आवश्यक रूप से परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई है। यदि दुपहिया वाहन के पंजीयन के समय इस प्रकार की रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ऐसे वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा।