scriptमारपीट करने पर आरोपीगण को 1 वर्ष सश्रम कारावास | 1 year rigorous imprisonment to accused for assault | Patrika News
मंदसौर

मारपीट करने पर आरोपीगण को 1 वर्ष सश्रम कारावास

मारपीट करने पर आरोपीगण को 1 वर्ष सश्रम कारावास

मंदसौरMar 07, 2020 / 12:18 pm

Vikas Tiwari

The court ruled

The court ruled

मंदसौर
न्यायालय जेएमएफसी दिलीपसिंह परमारके द्वारा मारपीट करने वाले आरोपियों को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया गया।
मीडिया सेल सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया कि 30 नवंबर 2014 को फरियादी मनोहरलाल अपनी पत्नि के साथ फसल में पानी पीला रहा था। तब पास के खेत का बसंतीलाल व गीताबाई आए ओर बोले की खेत में पानी क्यों पीला रहा है यह हमारे आने-जाने का रास्ता है। मनोहरलाल ने कहां की यह मेरा खेत है मेरी मर्जी यह सुनकर दोनों बंसतीलाल व गीताबाई ने उसे अश्लील गांलिया दी ओर लकड़ी से मारपीट की। जिससे मनोहर घायल हो गया। मनोहर की शिकायत पर सीतामऊ पुलिस ने मामला दर्ज किया। और विवेचना पूर्ण कर आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा रखे गए तर्को से सहमत होकर न्यायालय जेएमएफसी दिलीपसिंह परमार मदंसौर के द्वारा आरोपी बसंतीलाल व गीताबाई पति बंसतीलाल को मारपीट करने का आरोपी मानते हुए प्रत्येक को धारा 325,34 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ भुरालाल बास्कले के द्वारा किया गया ।
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