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मंदसौर

15 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

15 लाख रुपए धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

मंदसौरJun 14, 2019 / 01:26 pm

Vikas Tiwari

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मंदसौर.
गरोठ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहताबसिंह बघेल ने एक व्यापारी को किसानों की फसल खरीद कर भुगतान न देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त व्यापारी द्वारा क्षेत्र के किसानों से 14 लाख 84 हजार 875 रुपए की फसलें खरीदकर कई किसानों को खरीदी गई फसलों का भुगतान ना कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेश गामड़ तथा बलराम सोलंकी ने बताया कि महेंद्र पिता कंवरभान पंजाबी 40 वर्ष निवासी नई आबादी गरोठ द्वारा 13 दिसंबर 2011 से 16 जनवरी 2013 तक गरोठ में श्यामलाल सहित 24 किसानों की फसले खरीदकर 15 दिन में फसल का भुगतान देने को कहा था।परन्तु व्यापारी ने किसी को भी फसल का भुगतान नहीं किया और रुपए मांगने पर हमेशा टालता रहा।बाद में किसानों ने इसकी शिकायत की जिस पर न्यायालय ने व्यापारी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई है।व्यापारी द्वारा क्षेत्र के किसानों से 14 लाख 84 हजार 875 रुपए की खरीद कर किसानों का भुगतान न कर धोखाधड़ी की गई थी।
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दो लहसुन चोरों को ओर किया गिरफ्तार
मंदसौर.
वायडीनगर पुलिस ने लहसुन चोरी के मामले में दो अन्य चोरों को गुरुवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जहां से एक दिन के पुलिस रिमांड पर तीनों आरेापियों को सौंपा गया। थानाप्रभारी विवेक कनोडिया नेब ताया कि किसान की लहसुन के कट्टे चोरी के मामले में विनोद भाटी और जितेंद्र पाटीदार को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। विनोद पाटीदार, विनोद भाटी और जितेंद्र पाटीदार को न्याायलय में पेश किया गया। जहां से एक दिन के पुलिस रिमांड पर सांैपा गया है।

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