नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी को 6 माह कारावास
मंदसौरPublished: Jul 29, 2019 03:42:15 pm
नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने पर आरोपी को 6 माह कारावास
मंदसौर
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट निशा गुप्ता द्वारा आरोपी को नाबालिक से छेड़छाड़ के मामले में छह माह का कारावास एवं ७५० रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि पीडि़ता को उसके गांव भालौट का रहने वाला दिनेश चौधरी अक्सर बाजार आते-जाते उसे छेड़ता रहता है। घटना 19 मई 2018 को पीडि़ता कोचिंग पर पढऩे मदंसौर आई थी। जब पीडि़ता कोचिंग से पढ़कर वापस अपने घर जाने के लिए बस स्टेण्ड पर जा रही थी। तभी बीपीएल चौराहे पर पीछे से अचानक दिनेश चौधरी आकर मोबाईल से पीडि़ता का फोटो लेने लगा जब पीडि़ता के द्वारा आपत्ति ली गई तो आरोपी के द्वारा उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी की हरकत के कारण पीडि़ता चिल्लाने लगी। तो वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। वहां से दिनेश चौधरी भाग गया। घर आकर संपूर्ण घटना पीडि़ता के द्वारा अपने परिवारजनों को बताने पर पुलिस थाना कोतवाली पर पहुंचकर प्रकरण द र्ज करवाया। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट निशा गुप्ता के द्वारा आरोपी दिनेश पिता चुन्नीलाल चौधरी को छेड़छाड़ का आरोपी मानते हुए 6 माह कारावास एवं 750 रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।