नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को हुआ 3 साल सश्रम कारावास
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को हुआ 3 साल सश्रम कारावास

मंदसौर.
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता के द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास से दंडित किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी नितेश कृष्णन ने बताया कि 11 मार्च 2018 को शाम के समय पीडि़ता अपने गांव में किराने की दुकान से सामान लेकर आ रही थी, तो गांव के मेघवाल मोहल्ले की सड़क पर गांव का रहने वाला कृपालसिंह अचानक पीछे से आया ओर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ छेड़छाड़ की। पीडि़ता जब जोर-जोर से चिल्लाई तो उसके मामा का लड़का अर्जुनसिंह व उसका दोस्त मेहरबान सिंह आ गए। दोनों को देख आरोपी कृपालङ्क्षसह भाग गया और जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने गरोठ थाने पहुंच रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्कों व साक्ष्यों से सहमत होकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश निशा गुप्ता के द्वारा आरोपी कृपालसिंह निवासी पावटी, गरोठ को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास 3000 रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया। प्र्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।
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