scriptअवैध रूप से रुपए मांगने और मारपीट करने पर आरोपी को हुआ दो वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना | Accused of two years rigorous imprisonment and fine for illegally dema | Patrika News

अवैध रूप से रुपए मांगने और मारपीट करने पर आरोपी को हुआ दो वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

locationमंदसौरPublished: Jun 06, 2020 11:51:09 pm

Submitted by:

Vikas Tiwari

अवैध रूप से रुपए मांगने और मारपीट करने पर आरोपी को हुआ दो वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना

hearing by video conference at rajasthan high court

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मंदसौर
भानपुरा जेएमएफसी लक्ष्मण डोडवे भानपुरा द्वारा अवैध रूप से रूपए मांगने एवं मारपीट करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो सौ रूपए जुर्माने से दंडित किया।
सहायक मीडिया सेल अधिकारी भानपुरा बलराम सोलंकी ने बताया कि ३ जून 2019 को दोपहर 12:30 बजे फरियादी राजेन्द्र प्रसाद भगवान की पूजा कर रहा था। तभी उसका लड़का आरोपित मनोज आया और स्मैक पीने का आदि होने से स्मैक पीने के लिए रूपए मांगने लगा। पिता राजेन्द्र प्रसाद द्वारा मना करने पर आरोपी उसे गालियां देने लगा और लोहे की गेती लेकर आया और मारने लगा। जिससे राजेंद्र को कोहनी और हथेली पर चोट आई। इसके बाद आरोपी मनोज ने जेब से चाकू निकालकर राजेन्द्र के सिर पर मार दिया जिससे उसे सिर में भी चोट आई। घटना की रिपोर्ट राजेन्द्र प्रसाद ने थाना भानपुरा पर लिखाई थी। जिस पर से पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर चालान आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर जेएमएफसी लक्ष्मण डोडवे के द्वारा आरोपी मनोज पिता राजेन्द्र प्रसाद तिवारी निवासी भानपुरा को अवैध रूप रुपए मांगने व मारपीट करने पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ बलराम सोलंकी के द्वारा किया गया।
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