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मंदसौर

सड़क किनारे बिना मुंडेर के कुआ बने होने पर मालिक पर होगी कार्रवाई

सड़क किनारे बिना मुंडेर के कुआ बने होने पर मालिक पर होगी कार्रवाई

मंदसौरAug 22, 2019 / 03:53 pm

Vikas Tiwari

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मंदसौर.
जिले में बिना मुंडेर के कुए को लेकर पत्रिका १४ अगस्त को जिले में बिना मुंडेर के ८६ कुए आए दिन हादसे, फिर भी बचाव के उपाय नहीं शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने बुधवार को सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क किनारे बिना पाल के कुओं में गिरने से पशुओं, मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए सड़क के किनारे बिना मुंडेर के कुआ मालिकों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भी जो कुए हैं, जिनकी मुंडेर नहीं है या ऐसी कोई समस्या है जो सार्वजनिक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो मालिकों को आवश्यक निर्देश दें कि ये कुओं पर मुंडेर बनाए ताकि दुर्घटना न हो। देखा जा रहा है कि वन्यप्राणियों की किसानों के खेतों में निर्मित बिना मुण्डेर के कुओं में गिरने से मृत्यु एवं घायल होने की अत्यधिक घटनाएं घटित हो रही है। जो वन विभाग के मैदानी अमलों एवं ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जाता हैं। ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न न हो इस के लिए यदि कोई कुआ मालिक नहीं मानता है तो उनके विरूद्व दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत कार्रवाई करें।
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