scriptएनडीपीएस प्रकरण में दोषमुक्त किसानों को मिला अफीम खेती का अधिकार | Defective farmers got the right to opium cultivation in NDPS case | Patrika News

एनडीपीएस प्रकरण में दोषमुक्त किसानों को मिला अफीम खेती का अधिकार

locationमंदसौरPublished: Nov 20, 2019 09:53:01 pm

Submitted by:

Vikas Tiwari

एनडीपीएस प्रकरण में दोषमुक्त किसानों को मिला अफीम खेती का अधिकार

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मंदसौर
डोडाचूरा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरणों में न्यायालय से जो किसान दोष मुक्त हो गए है। उनको अब अफीम की खेती करने का अधिकार मिल गया है। इसमें भी वे किसान जो सन् १९९९ से २०१७ तक के प्रकरणों में द ोषमुक्त हुए है। उन किसानों को खेती करने का अधिकार मिला है।
जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय द्वारा अफिम नीति 2019 के लिए एक और राहत प्रदान की गई। जिसमें जिन किसानों को 1999 से लेकर 2017 तक एनडीपीएस के प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है। उन्हे भी अब अफीम खेती करने का अधिकार मिलेगा। ज्ञात रहे कि 1984 में जब से यह कानून पारित हुआ है तब से लेकर पहली बार केन्द्र सरकार ने एनडीपीएस एक्ट में न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किसानों को सरकार ने अफीम लायसेंस बहाल करते हुए खेती के लिए पात्र माना। ह
19 नवंबर को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से पुन: सांसद सुधीर गुप्ता और चित्तौडगढ़ सांसद की मुलाकत कर चर्चा हुए जिस पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अफीम बोवनी का कार्य शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर उन्है समय पर पट्टे मिल जाए तो वे भी बोवनी कार्य प्रारंभ कर देंगे। इस पर मंत्रालय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी कर दिया और समयावधि में एनडीपीएस दोषमुक्त किसानों को पात्रता में शामिल कर दिया। वहीं अब शेष बचे हुए तकनीकी कारण से रूके हुए पट्टों के लिए भी मंत्रालय ने जल्द ही सकारात्मक फैसला लेने की बात कहीं। इस पर सांसद सुधीर गुप्ता ने यह भी कहा कि अब शेष बचे हुए किसानों को सरकार से राहत प्रदान करवा कर उनकी भी समस्या का निराकरण करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए वे नियमित रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से सतत् पत्राचार व संपर्क बनाएं हुए है।
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