डोडाचूरा तस्कर को 10 का कारावास की सजा
मंदसौरPublished: Jul 24, 2019 03:43:24 pm
डोडाचूरा तस्कर को 10 का कारावास की सजा
मंदसौर.
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रूपेश कुमार गुप्ता के द्वारा डोडाचूरा तस्कर को १० साल का कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माने से दंडित किया। मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि प्रकरण इस प्रकार है कि 6 मई 2014 को थाना नारायणगढ पर दशरथ पिता शिवलाल पाटीदार ने रिपोर्ट की कि उसके खेत के पास एक राजस्थान का 14 पहिए वाला ट्राला खड़ा है जिस के चालक केबिन में आग लगी हुई है। सूचना पर से थाना नारायणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। और आग को बुझाया। मौका मुआयाना करने पर यह तथ्य सामने आया की ट्राले की कपलिंग टूट गई है। ट्राले में अवैध डोडाचूरा के परिवहन उपयोग किया जा रहा था। कपलिंग टूटने से पकड़े जाने के डर से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसमें आग लगी दी गई। पुलिस के द्वारा देहाती नालसी के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया । अनुसंधान के दौरान उक्त ट्राला नंबर. आरजे 06 जीए 9731 के मालिक के द्वारा मासिक किराए पर भवंरलाल गुर्जर 27साल निवासी कासोरिया थाना रायला जिला भीलवाडा राजस्थान को देने का तथ्य सामने आया । इस आधार पर से घटना दिंनाक को उक्त ट्राला चालक भंवरलाल के आधिपत्य में होने से भवंरलाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सभी आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रूपेश कुमार गुप्ता के द्वारा भवंरलाल गुर्जर को अफीम तस्करी करने के आरोपी मानते हुए 10 वर्ष कारावास एवं एक लाख रूपए जुर्माने से दंडित किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।