डबल मर्डर में 6 आरोपियों को तिहरा आजीवन कारावास
डबल मर्डर में 6 आरोपियों को तिहरा आजीवन कारावास
मंदसौर.
जमीनी विवाद के मामले में हुए डबल मर्डर के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा ने छह आरोपियों को तिहरा आजीवन कारावास की सजा से बुधवार को दंडित किया है। सजा होने के बाद आरोपी महिलाएं न्यायालय परिसर में फूट-फूट के रोने लगी। सभी आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।
मीडिया सेल अभियोजन प्रभारी नितेश कृष्णन के बताया कि 21 जुलाई 2017 को शाम के 06 बजे गांव संूठी में बाबुसिंह की चाय की दुकान के सामने फ रियादी शाकीर बैठा था। तो दुकान के सामने चंदा बी अपने घर के बाहर ओटले पर बैठी थी तथा वहां पर कुदवन बी, रूकसाना, अफसाना, शैनाज व शाहरूख सभी बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक वहंा पर फिरोज, इकबाल, जिन्नत बी, जुबेदा व महरूनाा, सलमा व अय्युब पीछे से आए। सभी के हाथ में लठ्ठ व धारदार तलवार थी। पीछे से आकर अचानक फिरोज ने चंदा बी के सिर पर तलवार से हमला कर दिया। चंदा बी ने अपना बचाव करने के लिए हाथ आगे करा तो फिरोज ने हाथ पर भी तलवार से हमला किया। जिससे चंदा बी का हाथ कटकर अलग हो गया। तभी इकबाल भी वहां आया और फिरोज व इकबाल दोनों ने तलवार से कुदवन बी को तलवार मारी। जिससे कुदवन बी वहीं पर बेहोश हो गई। तभी वहां पर जिन्नत बी कुल्हाडी व मेहरून, सलमा, जुबेदा लठ्ठ लेकर शाहरूख, रूकसाना, अफसाना व शैनाज बी को मारने लगे। सभी की चीख सुनकर सामने चाय की दुकान पर बैठे बाबुसिंह, भोपालसिंह, संतु महाराज व जुझारसिंह सभी को बचाने के लिए दौडे। गांव वालों को आता देखकर कर सभी आरोपी वहां से भाग गए। गंभीर मारपीट के दौरान चंदा बी व कुदवन बी बेहोश हो गए व रूकसाना, अफसाना, शैनाज व शाहरूख सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर से सभी को नाहरगढ़ अस्पताल ले गए। जहां पर से सभी को मदंसौर हॉस्पिटल के लिए रैफर कर दिया गया। मारपीट से चंदा बी व कुदवन बी की मृत्यु हो गई । उक्त घटनाक्रम में बाबुसिंह की रिपोर्ट से पुुलिस के द्वारा थाना नाहरगढ पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा जद्यन्य श्रेणी में चिन्हित किया गया था।
अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को व साक्ष्यों से सहमत होकर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा के द्वारा आरोपी फिरोज पिता हबीब मंसुरी, इकबाल पिता हबीब जीनत बी पति हबीब, महरून पति इकबाल, सलमा पति फिरोज और जुबेदा पति अय्युब सभी निवासी सूंठी हत्या करने का दोषी मानते एवं हत्या करने के प्रयत्न का दोषी मानते हुए तिहरा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया एवं सक्रिय सहयोग एडीपीओ नितेश कृष्णन के द्वारा किया गया।
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