इन दुकानों के हुए सेम्पल पास, लेकिन बिना लायसेंस कर रहे धंधा
जिले में किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री का व्यापार करने वाले व्यापारी को खाद्य एवं औषधि प्रशासन से नियमानुसार लायसेंस व रजिस्टे्रशन करवाना अनिवार्य होता है। जिसके तहत सालाना १२ लाख रुपए से अधिक का टर्न ओवर करने वाले दुकानदार या व्यापारी को लायसेंस लेना पड़ता है। वहीं १२ लाख से कम का टर्न ओवर करने वाले को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जिले में अभी तक करीब ४५० लायसेंस व ६ हजार रजिस्ट्रेशन हैं। जो काफी कम है।
जिसका मुख्य कारण व्यापारियों की रूचि का अभाव है।
जिले में पिछले दिनों तवा रेस्टोरेंट से सेम्पल लिया गया था वह तो पास हो गया, लेकिन उनके पास लायसेंस नहीं था, जिस पर करीब ७ हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं परमानंद राठौर के यहां से मावा, आनोखीलाल राठौर के यहां से सोयाबीन तेल, विश्वपति सोड़ा के यहां से आईसकेंडी, हीरा सोड़ा , मधुबन मधुशाला, रेकवार मधुशाला, भाना टी स्टॉल आदि के यहां से लिए गए सेम्पल तो पास हो गए। लेकिन किसी के पास भी लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है।
जिले में पिछले दिनों तवा रेस्टोरेंट से सेम्पल लिया गया था वह तो पास हो गया, लेकिन उनके पास लायसेंस नहीं था, जिस पर करीब ७ हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं परमानंद राठौर के यहां से मावा, आनोखीलाल राठौर के यहां से सोयाबीन तेल, विश्वपति सोड़ा के यहां से आईसकेंडी, हीरा सोड़ा , मधुबन मधुशाला, रेकवार मधुशाला, भाना टी स्टॉल आदि के यहां से लिए गए सेम्पल तो पास हो गए। लेकिन किसी के पास भी लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित है।
नियमानुसार चल रही कार्रवाई
इस साल लिए गए ४९ सेम्पल में से ३८ की रिपोर्ट आ चुकी है। जिसमें से करीब ८ सेम्पल अवमानक व मिथ्याछाप निकले हैं। जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
-कमलेश जमरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मंदसौर
इस साल लिए गए ४९ सेम्पल में से ३८ की रिपोर्ट आ चुकी है। जिसमें से करीब ८ सेम्पल अवमानक व मिथ्याछाप निकले हैं। जिन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
-कमलेश जमरा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मंदसौर