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मोबाइल लोकेशन से आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

locationमंदसौरPublished: Jun 15, 2019 12:00:05 pm

Submitted by:

Vikas Tiwari

मोबाइल लोकेशन से आरोपी को हुई आजीवन कारावास की सजा

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mandsaur news

मंदसौर.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह द्वारा एक हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी को सजा मोबाइल लोकेशन और उससे बरामद मृतक के कपड़ों के आधार पर हुई है।
जानकारी के अनुसार 17 मई 2018 को ग्राम डोकरखेडी के जंगलों में वन विभाग के द्वारा खोदी गई खाई में पत्थर से दबी एक अज्ञात लाश मिली थी। जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस सुवासरा के द्वारा मर्ग कायम कर शव का पोस्ट मोर्टम करवाया गया । जिसमें लाश 2 से 3 दिन पुरानी होनी की बात सामने आई। मर्ग विवेचना के दौरान 22 मई 2018 को गांव रामपुरियाकला से गुम इंसान के परिजन को उक्त लाश दिखाने पर उनके द्वारा मृतक की पहचान करते हुए पुरीलाल तंवर होना बताया। इस आधार पर पुलिस सुवासरा के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुुरु की। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक राकेश चौैधरी के द्वारा शुरु कर मृतक के परिजन के कथन लिए गए। जिसमें उनके द्वारा बताया गया की गांव डोकरखेडी का रहने वाला बनेलाल पिता हीरालाल मेघवाल पुरीलाल तंवर को अपने साथ सुबह गावं डोकरखेडी ले जाने का बोलकर ले गया था। जिसके बाद से ही पुरीलाल तंवर लापता था। इसके बाद उपनिरीक्षण राकेश चौैधरी के द्वारा डोकरखेडी के बनेलाल मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान बनेलाल ने पुरीलाल की हत्या करना स्वीकार करा। बनेलाल के द्वारा बताया गया की वह सुबह पुरीलाल को अपने साथ उसके घर से शराब पीने का बोलकर गावं डोकरखेडी के जंगल में ले गया था। शराब पीने के दौरान उसे पुरीलाल के पास 2000 रूपए व कान में पहने सोने की मुकरी व हाथ में पहने चांदी के कंगन देखकर लालच आ गया और जब पुरीलाल शराब के नशे में हो गया तब उसने मौका देखकर पुरीलाल के पीछे से अचानक आकर गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने वहीं जंगल में वन विभाग के द्वारा खोदी गई खाई में पुरीलाल की लाश को डालकर उस पर से पत्थर रख दिए।
एक जगह निकली टॉवर लोकेशन
विवेचना के दौरान पुलिस सुवासरा के द्वारा आरोपी बनेलाल व मृतक पुरीलाल के कॉल डिटेल व टॉवर लोकेशन की जानकारी निकली गई। जिसके अनुसार दोनों की लोकेशन एक ही जगह गांव डोकरखेडी में होना पाया गया साथ ही आरोपी व मृतक दोनों अंतिम समय एक साथ देखा गया के तथ्य का अपनी विवेचना में खुलासा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अंधा कत्ल होकरए प्रकरण की परिस्थिति को देखते हूए प्रकरण को चिन्हित सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया। जिसका संचालन शासन की ओर से उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया ।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा लॉस्ट सीन थ्योरी व आरोपी मृतक की मोबाईल लोकशन को आधार बनाकर अपने तर्क रखे गए। साथ ही प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन के द्वारा उक्त कहानी को प्रमाणित करने के लिए 11 अभियोजन साक्षी के कथन न्यायालय में करवाए गए व अपने समर्थन में 40 दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाए है। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को, साक्ष्यों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी बनेलाल पिता हीरालाल मेघवाल, 35साल निवासी डोकरखेडीए थाना सुवासरा जिला मदंसौर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया एवं धारा 201 भादवि में 7 वर्ष कारावास एवं 1 हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया एवं एवं धारा 397 भादवि में 7 वर्ष कारावास एवं एक हजार रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया ।

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