भानपुरा अपर सत्र न्यायाधीश भानपुरा द्वारा लूट के मामले में अभियुक्त साधुदास उफऱ् गुड्डू पिता कचरुदास बेरागी निवासी ढाबला मनोहर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का श्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गणेश कुमार मोड़ द्वारा की गई। मोड़ ने बताया कि 20 नवबंर 2010 की सुबह 8 .30 बजे अंतरालिया टंकी के पास आमरोड पर साधुदास द्वारा सह अभियुक्त गोविंद सिंह के साथ मिलकर फरियादी बनवारी प्रजापति से ट्रैक्टर छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त साधुदास को दंडित किया गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी गोविंद सिंह फरार हैं ।