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मंदसौर

पिकअप वाहन से बाइक सवार युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगो ने किया चक्काजाम

पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद माने आक्रोशित ग्रामीण

मंदसौरApr 26, 2018 / 09:58 pm

harinath dwivedi

patrika

मंदसौर । भानपुरा नगर से करीब चार किलोमीटर दूर ग्राम नाहरगढ़ के समीप गुरुवार सुबह आठ बजे एक पिकअप वाहन चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक का पूर्जा-पूर्जा अलग हो गया और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पिकअप वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। ग्राम वासियो ने 100 डायल वाहन को सूचना दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हेा गए। और चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे जाम रहा।एसडीएम और एसडीओपी के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने। शव को भानपुरा अस्पताल ले गए। यहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुर्पद किया।
ग्रामवासियो ने बताया कि राकेश 22 वर्ष पिता भागचंद कहार निवासी पीपलदा अपने ग्राम पिपलदा से सब्जी लेकर गरोठ बेचने के लिए बाइक से जा रहा था। एवं गरोठ कि तरफ से तेजगति से आ रही पिकअप वाहन एमपी 70 जी 0433 ने टक्कर मार दी। जिसमेें बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई एवं बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप वाहन भी घर में घुस गया एवं पेड़ से टकराकर पलट गया। घटना के बाद पिकअप वाहन चालक फरार हो गया। गांव वालों ने उसे पकडऩे की कोशिश भी की लेकिन वह फरार हो गया।घटना के बाद आक्रोषित भीड ने सडक पर ***** जाम कर दिया। एक घण्टे तक जाम किया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ आरपी वर्मा व एसडीओ पुलिस भवरसिह सिसोदिया एवं टीआई भानपुरा गोपाल सिंह चौहान घटना स्थल पहुंचे व ग्रामवासियो को आश्वासन दिया कि जल्द ही गति अवरोधक बना दिया जाएगा ।तब जाकर जाम खुला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया हे।

लूट के मामले में आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा
भानपुरा अपर सत्र न्यायाधीश भानपुरा द्वारा लूट के मामले में अभियुक्त साधुदास उफऱ् गुड्डू पिता कचरुदास बेरागी निवासी ढाबला मनोहर को दोषी पाते हुए 5 वर्ष का श्रम कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गणेश कुमार मोड़ द्वारा की गई। मोड़ ने बताया कि 20 नवबंर 2010 की सुबह 8 .30 बजे अंतरालिया टंकी के पास आमरोड पर साधुदास द्वारा सह अभियुक्त गोविंद सिंह के साथ मिलकर फरियादी बनवारी प्रजापति से ट्रैक्टर छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त साधुदास को दंडित किया गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी गोविंद सिंह फरार हैं ।

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