दिनदहाड़े गोली मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
मंदसौरPublished: Feb 09, 2019 08:53:22 pm
दिनदहाड़े गोली मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
मंदसौर.
एडीजे तृतीय रूपेश कुमार गुप्ता ने आरोपी लल्लु उर्फ ललित सिगलीकर को मछली व्यापार को लेकर आपसी विवाद में हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया ।
मामला इस प्रकार है कि दिंनाक. 13.अक्टूबर 2017 को सोनू गोस्वामी अपने साथी विक्की उर्फ हेमंत के साथ सुबह के समय 11:30 बजे कोर्ट रोड स्थित मछली बाजार में मछली का व्यापार कर रहा था। मछली बेचने के पैसे लेने के लिए वहां पर अपने साथी के साथ आबिद की दुकान पर खड़ा था। तभी वहां आरोपी लल्लू उर्फ ललित पैदल आया और अपनी पेंट में छुपाकर रखी पिस्टल निकाल कर पीछे से सोनु गोस्वामी को कमर में गोली मार दी । जिससे सोनू नीचे गिर गया और उसके पीठ से खून निकलने लगा। आरोपी लल्लु उर्फ ललित गोली मारने के बाद बांध तरफ बनी दिवार की तरफ भाग गया। इस दौरान वहां भीड इकठ्ठी हो गई ओर सोनू का उठाकर जिला अस्पताल ले जाया गया । जहां जांच के दौरान डॉक्टर ने सोनु गोस्वामी को मृत घोषित कर दिया। फरियादी विक्की उर्फ हेमंत की रिपोर्ट से पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया । बाद आरोपी गिरफ्तारी के आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में आए तथ्यों व अभियोजन के द्वारा न्यायालय में कराए गए गवाहों के कथनों से सहमत होकर एडीजे. तृतीय रूपेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोपी लल्लु उर्फ ललित सिगलीकर निवासी मदंसौर को मछली व्यापार को लेकर आपसी विवाद में हत्या करने का दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए जुर्माने सेे दण्डित किया गया । साथ ही धारा 308 भादवि में 3 वर्ष, 1000 रूपए जुर्माना व धारा 25 ऑम्र्स एक्ट में 1 वर्ष, 500 रूपए जुर्माना व धारा 27 ऑम्र्स एक्ट में 3 वर्ष, 1000 रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया। साथ ही पीडि़त पक्ष को १० हजार रूपए रूपए क्षतिपूर्ती दिए जाने का आदेश प्रदान किया गया । प्रकरण में अभियोजन का संचालन पदेन लोक अभियोजक उप संचालक बापुसिंह ठाकुर के द्वारा किया गया।