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मंदसौर

मोबाईल गारंटी में होने पर भी रिपेरिंग करने से इंकार फोरम ने हर्जाने सहित राशि लौटाने के आदेश

मोबाईल गारंटी में होने पर भी रिपेरिंग करने से इंकार फोरम ने हर्जाने सहित राशि लौटाने के आदेश

मंदसौरApr 06, 2019 / 11:21 am

Nilesh Trivedi

patrika

मोबाईल गारंटी में होने पर भी रिपेरिंग करने से इंकार फोरम ने हर्जाने सहित राशि लौटाने के आदेश

मंदसौर.
उपभोक्ता फोरम ने मोबाईल कंपनी के खिलाफ शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसमें वारंटी में होने के बावजूद मोबाईल सुधार कर नहीं देने को गंभीर मानते हुए उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। माईकोमेक्स कंपनी के मोबाईल में ऋुटी होने एवं उसे नहीं सुधारने पर फोरम के अध्यक्ष रमेश मावी एवं सदस्य श्यामसुंदर चौधरी व समता गुप्ता ने मोबाईल की पूरी राशि लौटाने और परिवादी को हुए मानसिक त्रास एवं वाद व्यय के लिए 2000 रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है।

प्रकरण में विजय चावडा गुर्जर ने एक माईक्रोमेक्स कंपनी का मोबाईल मय गारंटी, वारंटी के साथ लिया था। कुछ दिनों के बाद समस्या आने लगी। इस पर कंपनी के सर्विस सेंटर नईआबादी पर दिखाया गया। सर्विस सेंटर पर मोबाईल की समस्या हल नहीं करते हुए उपभोक्ता को संतोष जनक जवाब नहीं दिया और न हीं मोबाईल रिपेरिंग करके दिया। इसके बाद चावड़ा ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया व सभी दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। इस पर न्यायालय द्वारा कंपनी के सर्विस सेंटर को मोबाईल राशि व हर्जाना राशि दो माह के अंदर देने के आदेश दिए। इस मामले में पैरवी अभिभाषक विजय परदेसी ने की।

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