प्रकरण में विजय चावडा गुर्जर ने एक माईक्रोमेक्स कंपनी का मोबाईल मय गारंटी, वारंटी के साथ लिया था। कुछ दिनों के बाद समस्या आने लगी। इस पर कंपनी के सर्विस सेंटर नईआबादी पर दिखाया गया। सर्विस सेंटर पर मोबाईल की समस्या हल नहीं करते हुए उपभोक्ता को संतोष जनक जवाब नहीं दिया और न हीं मोबाईल रिपेरिंग करके दिया। इसके बाद चावड़ा ने उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया व सभी दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। इस पर न्यायालय द्वारा कंपनी के सर्विस सेंटर को मोबाईल राशि व हर्जाना राशि दो माह के अंदर देने के आदेश दिए। इस मामले में पैरवी अभिभाषक विजय परदेसी ने की।